छत्तीसगढ़ RTE एडमिशन 2026 शुरू
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है।
RTE क्या है?
RTE (Right To Education) अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है।
मुख्य विशेषताएं
- निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित
- मुफ्त शिक्षा (ट्यूशन फीस नहीं लगेगी)
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लॉटरी सिस्टम से चयन
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16/02/2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31/03/2026
पात्रता (Eligibility)
- बच्चा छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए
- आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित वर्ग से संबंधित
- निर्धारित आयु सीमा के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश
आयु सीमा
कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु सामान्यतः 6 वर्ष के आसपास होनी चाहिए (सरकारी नियम अनुसार)।
जरूरी दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बी पी एल सूची / SECC-2011 सर्वे सूची
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बच्चे का फोटो
आवेदन कैसे करें?
- छत्तीसगढ़ RTE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- New Registration पर क्लिक करें।
- बच्चे की जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट सुरक्षित रखें।
चयन प्रक्रिया
आवेदन करने वाले छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। चयनित छात्रों की सूची पोर्टल पर जारी की जाती है।
📞 RTE फॉर्म भरवाने के लिए संपर्क करें
तिवारी ऑनलाइन सोल्युशंस
पता: हनुमान मंदिर के सामने, मेन रोड, शिवपुर चरचा, कोरिया (छ.ग.)